सुप्रीम कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी:इनकम टैक्स बकाया पर माफ ब्याज किया, कंपनियों के ₹3000 करोड़ बचेंगे
एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया समेत देश की दूसरी टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। SC ने इन कंपनियों के बकाया इनकम टैक्स पर लगने वाले ब्याज को पूरी तरह से माफ कर दिया है। इससे कंपनियों के 3000 हजार करोड़ रुपए बचेंगे। कोर्ट ने 17 मई को ये फैसला सुनाया। इसमें सबसे ज्यादा राहत वोडाफोन आइडिया को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस फीस के हिस्से को रेवेन्यू एक्सपेंडीचर दिखाकर टैक्स छूट क्लेम के मामले में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कंपनियों ने रेवेन्यू एक्सपेंडीचर दिखाकर जो कम टैक्स भरा है, उस रकम पर ब्याज नहीं देना होगा। दरअसल, अक्टूबर 2023 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन कंपनियों की लाइसेंस फीस को इनकम टैक्स एक्ट के तहत 'कैपिटल एक्सपेंडीचर' के रूप में माना जाए, न कि 'रेवेन्यू एक्सपेंडीचर' के रूप में माना जाए। इस फैसले के बाद ही इनकम टैक्स कंपनियों पर टैक्स देनदारी बढ़ी और ब्याज भी बढ़ गया था।
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